LPG सिलेंडर दुर्घटना बीमा , 50 लाख तक…

अधिकांश भारतीय घरों में घरेलू ईंधन के लिए एलपीजी सिलिंडर का प्रयोग होता है . इसका मुख्य कारण प्रदूषण रहित होने के साथ साथ सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी और योजनाएँ भी है . लेकिन, इसके साथ समस्या यह है कि सिलेंडर में विस्फोट होने पर यह अत्यधिक ज्वलनशील गैस बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है।


राहत की बात है की अब ऐसे किसी नुकसान के लिए तेल कंपनी से बीमा का दावा किया जा सकता है. यह बीमा आपके घर मे गैस कनेक्शन लगने के साथ ही पहले दिन से शुरू होता है. ऐसी ही एक योजना है एलपीजी सिलेंडर हादसे में अगर किसी शख्‍स की जलने या झुलसने से मृत्यु होने पर उसके परिवार वालों को इसके लिए 50 लाख रुपए तक का मुआवजा दावा के रूप में दिया जाता है। घायल होने की स्थिति मे 40 लाख रुपए तक के मुआवजा राशि का प्रावधान है।

एलपीजी बीमा पॉलिसी के तहत क्या शामिल है?

ग्राहक के पंजीकृत परिसर मे एलपीजी सिलेंडर विस्फोट होने पर , ग्राहक और परिसर में मौजूद तीसरे पक्ष निम्नलिखित के लिए कवर होते हैं:

  • चिकित्सा उपचार का ख़र्च
  • संपत्ति का नुकसान
  • निजी दुर्घटना

आइए जानते हैं बीमा क्लेम की पूरी प्रक्रिया।

लगभग सारी गैस कंपनियां प्राथमिक रूप से अपने ग्राहकों को यह सुविधा निशुल्‍क प्रदान करती हैंं। इन कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी दुघर्टना बीमा के बारे में पूरी जानकारी विस्‍तार से दी गई है। जानिये इसकी प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें क्‍या हैं। दुर्घटना होने की स्थिति मे ग्राहकों को सीधे बीमा कंपनी से संपर्क करने की आवश्यकता नहीं है। बीमा क्लेम करने के लिए सबसे पहले अपने स्‍थानीय गैस एजेन्सी को सूचित करें जिसने सिलिंडर दिया हो. आगे कि प्रक्रिया मे तेल कंपनी से जुड़ी बीमा कंपनी दुर्घटना क्षेत्र का निरीक्षण करेगी और फिर मुआवजे की राशि तय करेगी। क्लेम का भुगतान तेल कंपनी द्वारा एलपीजी एजेन्सी या वितरक को भेजा जाता है जो उसे ग्राहक या उसके परिवार को सौंप देगा। परिसर मे मौजूद अगर किसी अन्य व्यक्ति गैस सिलेंडर दुर्घटना में घायल होने पर कंपनी से दो लाख रुपये तक का बीमा क्लेम कर सकता है। संपत्ति क्षतिग्रस्त होने पर , अधिकतम दो लाख रुपये बीमा से प्राप्त किए जा सकते हैं।

बीमा का दावा करते समय, निम्नलिखित दस्तावेज तेल कंपनी को प्रस्तुत करने होंगे:

  • मृत्यु के मामले में, डेथ सर्टिफिकेट जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा।
  • परिसर में मौजूद घायलों के मामले में, इलाज संबंधित विवरण , दावा करते समय तेल कंपनी को जमा करना होगा।
  • संपत्ति के नुकसान के मामले में, नुकसान का मूल्यांकन करने के लिए बीमा कंपनी द्वारा सर्वेयर नियुक्त किया जाएगा।

ध्यान रखने वाली बातें :

क्लेम का दावा केवल तभी किया जा सकता है जब विस्फोट एलपीजी ग्राहकों के पंजीकृत पते में हुआ हो।

  • क्लेम निपटाने से पहले कंपनी द्वारा आवश्यक वेरिफिकेशन किया जाएगा। यदि विस्फोट मे ग्राहक की लापरवाही सामने आती है तो बीमा दावे को अस्वीकार कर दिया जाएगा।
  • ग्राहकों को मानक लाइटर और गैस पाइप जो आईएसआई-चिह्नित हो, सामान का उपयोग करना होगा।
  • क्योंकि पॉलिसी कवर तेल कंपनी द्वारा लिया जाता है, किसी भी दावे के मामले में बीमा राशि कंपनी हस्तांतरित की जाएगी . वे दावेदार या लाभार्थी को राशि भेजेंगे।

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